Sanjay Kumar Gautam Secretary All India Gramin Dak Sevaks Union 559 Chipiyana Near Post Office Ghaziabad 201009 Email Aigdsugzb@gmail.com face book https://www.facebook.com/aigdsugzb twitter https://twitter.com/aigdsugzb
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23 Dec 2016
11 Dec 2016
विभिन्न पदों अर्थात गार्ड / एमटीएस, डाकिया और पीए / SA आदि के लिए ग्रामीण डाक सेवकों के उम्मीदवारों की नियुक्ति Appointment Of Gramin Dak Sevaks Candidates To Various Posts Viz Gard/MTS, Postman & Pa/Sa Etc
विभिन्न पदों अर्थात Gard / एमटीएस, डाकिया और पीए / SA आदि के लिए ग्रामीण डाक सेवकों के उम्मीदवारोंकी नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ⚖ निर्णय की प्रतिलिपि⬇
माननीय कैट प्रमुख पीठ दिल्ली-संबंध जीडीएस से महत्वपूर्ण निर्णय ⚖ IMPORTANT JUDGEMENT FROM HON'BLE CAT PRINCIPAL BENCH DELHI-REGARDING GDS
To Summaries, We Dispose Of The O.As. With The Following
Directions To The Respondents:
(A) For
All Gramin Dak Sevaks, Who Have Been Absorbed As Regular Group ‘D’ Staff, The
Period Spent As Gramin Dak Sevak Will Be Counted In Toto For The Purpose Of Pensioners
Benefits.
(B) Pension
Will Be Granted Under The Provisions Of CCS (Pension) Rules, 1972 To All Gramin
Dak Sevaks, Who Retire As Gramin Dak Sevak Without Absorption As Regular Group ‘D’
Staff, But The Period To Be Counted For The Purpse Of Pension Will Be 5/8th Of
The Period Spent As Gramin Dak Sevak. Rule 6 Will Accordingly Be Amended.
(C) The
Gramin Dak Sevaks (Conduct And Engagement) Rules, 2011 Are Held To Be Valid
Except Rule 6, As Stated Above.
(D) The
Claim Of Gramin Dak Sevaks For Parity With Regular Employees Regarding Pay And
Allowances And Other Benefits Available To Regular Employees, Stands Rejected.
संक्षेप में, हम O.As. के निपटान उत्तरदाताओं के लिए निम्न निर्देश के साथ
(क) सभी ग्रामीण डाक सेवकों, जो नियमित रूप से समूह 'घ' के कर्मचारियों के रूप में अवशोषित किया गया है, इस अवधि के खर्च के रूप में ग्रामीण डाक सेवक पेंशन लाभ के उद्देश्य के लिए पूर्ण में गिना जाएगा।
(ख) पेंशन सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों, जो नियमित रूप से समूह 'घ' के कर्मचारियों के रूप में अवशोषण के बिना ग्रामीण डाक सेवक के रूप में रिटायर के तहत दी जाएगी, लेकिन इस अवधि के purpse के लिए गिना जा पेंशन अवधि ग्रामीण डाक सेवक के रूप में खर्च की 5/8 होगा। नियम 6 के हिसाब से संशोधन किया जाएगा।
(ग) ग्रामीण डाक सेवकों (आचरण और सगाई) नियम, 2011 के रूप में ऊपर कहा गया है, नियम 6 छोड़कर मान्य घोषित किया जाता है।
(घ) वेतन और भत्तों और अन्य नियमित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभों के बारे में नियमित रूप से कर्मचारियों के साथ समता के लिए ग्रामीण डाक सेवकों के दावे को खारिज कर दिया, खड़ा है।
माननीय कैट प्रमुख पीठ दिल्ली-संबंध जीडीएस से महत्वपूर्ण निर्णय ⚖की प्रतिलिपि ⬇
http://cgatnew.gov.in/catweb/Delhi/order_files/oral/2016/November/110720006712015_1.pdf#page=1
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