जीडीएस सर्कल कल्याण फंड (सीडब्ल्यूएफ) ग्रामीण डाक सेवा की कल्याणकारी योजना है। यह योजना वित्तीय सहायता, ऋण, छात्रवृत्ति और बहुत कुछ जैसे जीडीएस को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए भारत पोस्ट (डाक विभाग) द्वारा डिजाइन की गई है। Ennoblement से पहले आपको निम्नलिखित सहायक के बारे में जानने की जरूरत है।
जीडीएस के लिए सर्किल कल्याण कोष के तहत वित्तीय सहायता और ऋण अनुदान के अनुदान के लिए दिशानिर्देश निदेशालय द्वारा निदेशक द्वारा जारी किए गए हैं। संख्या 12 9 -31 / 2012-डब्लूएल / स्पोर्ट दिनांक 02-12-2013।जीडीएससीडब्ल्यूएफ में जीडीएस की मंजूरी के लिए तीन घटक हैं:
(i) वित्तीय सहायता:मृत्यु के तत्काल लागत को पूरा करने के लिए मृत जीडीएस के परिवारों को वित्तीय सहायता, मृत्यु के बावजूद मृत्यु / बाहरी कर्तव्य के दौरान मृत्यु 10,000 / -
कर्तव्य के दौरान आतंकवादी गतिविधि / डकैती के कारण मौत - रुपये 1,50,000 / -दंगों के कारण जीडीएस की मौत के मामले में वित्तीय सहायता, ड्यूटी पर नहीं होने पर लुटेरों और आतंकवादियों द्वारा हमला - 12,000 / -
दुर्घटना के कारण कर्तव्य पर होने पर जीडीएस की मौत के मामले में वित्तीय सहायता - 25,000 / -
जीडीएस की मौत पर अंतिम संस्कार (उन मामलों में देय है जिनमें मृत जीडीएस के अंतिम संस्कार किसी अन्य अगली किन्स की अनुपस्थिति में भाइयों या बहनों या निकट रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं) - 5000 / -
कैंसर, मस्तिष्क रक्तचाप, गुर्दे की विफलता / प्रत्यारोपण, दिल की सर्जरी आदि जैसी बीमारियों में प्रमुख शल्य चिकित्सा संचालन के मामले में वित्तीय सहायता - 20,000 / -
जीडीएस के दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता तीन दिनों से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता है - रु .5,000 / -
पोषण अवधि के लिए वित्तीय सहायता रु। 400 / - अपराह्न और आउटडोर उपचार रुपये 200 / - अपराह्नजीडीएस के बच्चों को शिक्षा योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति का अनुदान (मौजूदा नियम और शर्तों के अनुसार) आईआईटी, एम्स और आईआईएम - 1000 / - रुपयेतकनीकी शिक्षा: -
डिग्री = रुपये 25-अपराह्नडिप्लोमा = रुपये -1 9 0 बजेगैर तकनीकी डिग्रीबीए / बीएससी / बीकॉम / ललित कला में डिग्री = 150 रुपये प्रति घंटाआईटीआई प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम =Rs.940-प्रति वर्षमंडल / क्षेत्र में 10 वीं और 12 वीं कक्षा की स्थिति के लिए अकादमिक उपलब्धि में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहनपहली स्थिति = रुपये 10,000 / -दूसरी स्थिति = रुपये 8,000 / -तीसरी स्थिति = रु .7,000 / -चौथी स्थिति = रुपये 6,000 / -5 वीं स्थिति = रु .5,000 / -जीडीएस के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (अधिकतम 8 वर्षों और मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार) - 200 रुपये।
महिला जीडीएस को मातृत्व अनुदान - डीए के साथ तीन महीने टीआरसीए के बराबरआग, बाढ़ इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता - 5000 / -(ii) ब्याज की 5% दर पर चुकौती योग्य ऋण: -1. शाखा डाकघर आवास के लिए फ्लश शौचालय सुविधाओं के साथ एक कमरे के निर्माण के लिए - 50,000 / -जीडीएस के बीच कंप्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए कंप्यूटर / लैपटॉप की खरीद के लिए - 20,000 / -मोपेड / स्कूटर / मोटर साइकिल की खरीद के लिए जो बीओ बैग के आदान-प्रदान जैसे कर्तव्य को निर्वहन करते समय यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, खाता कार्यालय आदि पर जाएं - 20,000 / -(iii) सेवानिवृत्ति के समय एक बार पुनर्भुगतान: -1. 5 साल से कम - देय राशि नहींयोगदान की शुरुआत की तारीख से 5 साल - 1000 / -योगदान की शुरुआत की तारीख से 10 साल - 2000 / -योगदान की शुरुआत से 15 साल - रु .3000 / -योगदान की शुरुआत से 20 साल - रु .500 / -योगदान की शुरुआत से 25 साल - 500 / -योगदान की शुरुआत से 30 साल - रुपये 600 / -योगदान की शुरुआत से 35 साल - रुपये 8000 / -योगदान की शुरुआत से 40 साल - 9000 / -योगदान की शुरुआत से 45 साल से अधिक - रु। 10,000 / -
GDS Circle Welfare FUND (CWF) is a welfare scheme of Gramin Dak Sevak. This scheme is design by India Post (Department of Post) for providing some benefit to the GDS like Financial Assistant, Loan, Scholarship and much more. Before ennoblement you need to know about the following assistant.
The Guidelines for Grant of Financial Assistance & Grant of Loan under Circle Welfare Fund for GDS has been issued by the Directorate vide lr. No.19-31 / 2012-WL / Sport dated 02-12-2013.
GDSCWF has three components for approval of GDS:
(i) Financial Assistance:
Financial Assistance to families of deceased GDSs to meet the immediate costs of death, irrespective of death occurs during duty / outside duty hours Rs.10,000 / -
Death due to terrorist activity / dacoity while on duty - Rs.1,50,000 / -
Financial aid in case of death of GDSs due to riots, attack by robbers & terrorists while not on duty - Rs.12,000 / -
Financial Assistance in case of death of GDSs while being on duty due to accident - Rs.25,000 / -
Funeral expenses on death of GDS (payable in cases in which last rites of deceased GDS are performed by brothers or sisters or near relatives in the absence of any other next kins) - Rs.5,000 / -
Financial Assistance in case of major surgical operations in ailments, like Cancer, brain hemorrhage, kidney failure / transplant, heart surgery etc. - Rs.20,000 / -
Financial Assistance in case of accident of GDS while being on duty requiring hospitalization for more than three days - Rs.5,000 / -
Financial Assistance for Nutrition Duration of Rs. 400 / - pm & Outdoor treatment Rs.200 / - pm
Grant of scholarship under education schemes to the children of GDS (as per existing terms & conditions) IIT, AIIMS & IIM - Rs.1000 / - pm
Technical Education: -
Degree = Rs.280-pm
Diploma = Rs.190-pm
Non-Technical Degree
BA / BSc / BCom / Degree in Fine Arts = Rs.150-pm
ITI certificate course =
Rs.940-p.a
Incentive for Excellence in academic achievement for 10th & 12th class position in Circle / Region
1st Position = Rs.10,000 / -
2nd Position = Rs.8,000 / -
3rd Position = Rs.7,000 / -
4th Position = Rs.6,000 / -
5th Position = Rs.5,000 / -
Scholarship for physically handicapped children of GDS (for maximum 8 years & as per existing terms & conditions) - Rs.200- p.m.
Maternity Grant to woman GDS - Equivalent to three months TRCA with DA
Financial assistance in case of natural calamities like fire, floods etc. - Rs.5000 / -
(ii) Repayable Loan at 5% rate of Interest: -
1. For construction of one room with flush toilet facilities for housing the Branch Post Office - Rs.50,000 / -
For purchase of Computer / Laptop to encourage computer literacy among the GDS - Rs.20,000 / -
For purchase of moped / scooter / motor cycle which will also facilitate travel while discharging duty like exchange of BO Bag, visit to Account office etc. - Rs.20,000 / -
(iii) One Time Repayment at the Time of Retirement: -
1. Less than 5 years - No amount payable
5 years from the date of start of contribution - Rs.1000 / -
10 years from the date of start of contribution - Rs.2000 / -
15 years from the date of start of contribution - Rs.3000 / -
20 years from the date of start of contribution - Rs.4500 / -
25 years from the date of start of contribution - Rs.5500 / -
30 years from the date of start of contribution - Rs.6500 / -
35 years from the date of start of contribution - Rs.8000 / -
40 years from the date of start of contribution - Rs.9000 / -
More than 45 years from the date of start of contribution - Rs. 10,000 / -
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